आप सरकार ने अदालत में कहा : गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने के लिए पहले से कोरोना जांच जरूरी नहीं

नयीदिल्ली,एकजुलाई(भाषा)आपसरकारनेबुधवारकोदिल्लीउच्चन्यायालयमेंकहाकिगर्भवतीमहिलाओंकोसर्जरीऔरप्रसवआदिकेलिएअस्पतालमेंभर्तीकरनेसेपहलेकोरोनावायरसकीजांचअनिवार्यनहींहै।इसकेअलावाआपातस्थितियोंमेंजांचपरिणामकोलेकरइलाजसेइनकारनहींकियाजाएगा।दिल्लीसरकारनेअदालतसेकहाकिइलाजकेसाथहीजांचकीजासकतीहैऔरयदिजांचमेंकोरोनावायरससेसंक्रमणकीपुष्टिहोतीहैतोगर्भवतीमहिलाकोआगेकेइलाजकेलिएविशेषकोविड-19अस्पतालमेंस्थानांतरितकियाजाएगा।सरकारनेमुख्यन्यायाधीशडीएनपटेलऔरन्यायमूर्तिप्रतीकजालानकीपीठकेसमक्षयहभीकहाकिउसनेअस्पतालोंमें‘रैपिडएंटीजन’परीक्षणकेउपयोगकोबढ़ावादियाहैताकिजांचकेपरिणामजल्दीउपलब्धहोसकें।उसनेअपनेहलफनामेमेंयहभीकहाकिवहगर्भवतीमहिलाओंसहितअन्यरोगियोंकोहोनेवालीकठिनाइयोंकाध्यानरखेगी।आपसरकारनेयहदलीलएकवकीलद्वारादायरजनहितयाचिकाकेजवाबमेंदीहै।याचिकामेंअनुरोधकियागयाहैकिगर्भवतीमहिलाओंकीजांचकेपरिणामोंकोप्राथमिकतादीजानीचाहिए।उच्चन्यायालयने22जूनकोकहाथागर्भवतीमहिलाओंकोअस्पतालोंमेंभर्तीकरनेसेपहलेकोरोनावायरसजांचपरिणामप्राप्तकरनेकेलिए5-7दिनोंकासमयनहींलियाजासकताहै।अदालतनेआईसीएमआरऔरदिल्लीसरकारकोइससंबंधमेंतेजीलानेकोकहाथा।भारतीयमेडिकलअनुसंधानपरिषद(आईसीएमआर)नेकेंद्रसरकारकेस्थायीवकीलविवेकगोयलकेमाध्यमसेदायरअपनेजवाबमेंकहाकिउसनेकोविड-19महामारीकेदौरानगर्भवतीमहिलाओंकेइलाजकेलिएदिशानिर्देशजारीकिएहैंऔरगर्भवतीमहिलाओंकीजांचपरकोईप्रतिबंधनहींहै।मामलेमेंअगलीसुनवाईआठजुलाईकोहोगी।